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पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह एवं उनके पुत्र सुमित सिंह की गिरफ्तारी का आदेश

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ब्यूरो रिपोर्ट : अपने जमाने के कद्दावर नेता एवं बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह एवं उनके पुत्र सुमित सिंह के खिलाफ मुंगेर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी का आदेश जारी किया है। यह आदेश मुंगेर की एसपी लिपि सिंह ने जारी किया है।

एसपी लिपि सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 348/ 19 से जुड़ा है। यह मामला भारतीय दंड विधान की धारा 406/ 420/ 467/ 468/ 472/ 120 बी एवं 34 के तहत 14 अगस्त 2019 को दर्ज किया गया था जिसमें ब्रजेश उर्फ बमबम सिंह, गौतम कुमार, मुकेश यादव, विजय कुमार सिंह आरोपी बनाए गए थे।

यह मामला फर्जीवाड़े से संबंधित है जिसमें मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का फर्जी पीए बनकर एक शख्स धड़ल्ले से ठगी का कारोबार चला रहा था। इसी सिलसिले में मुंगेर के सरकारी परिसदन में नौकरी दिलाने सहित अन्य मामले में भी उसके द्वारा ठगी किए जाने का मामला सामने आया था।

इस मामले के अनुसंधान एवं गिरफ्तार बमबम के स्वीकारोक्ति बयान की समीक्षा के बाद जो बात सामने आई उसके मुताबिक उन्हें इस कार्य में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह एवं उनके पुत्र सुमित सिंह दोनों जिला जमुई का संरक्षण मिलता था, जैसा कि एसपी लिपि सिंह ने बताया। एसपी लिपि सिंह ने बताया कि जप्त मोबाइल के सीडीआर की जांच से स्पष्ट हुआ कि फर्जी पीए ब्रजेश ने देवघर झारखंड के रिखिया में किसी बजरंगी मेहता से 5 करोड रुपए में एक जमीन का भी एग्रीमेंट किया था।

एसपी लिपि सिंह के मुताबिक इस डील में मध्यस्थता पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह एवं उनके पुत्र सुमित सिंह द्वारा की गई थी जिसके एवज में दोनों को एक करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली थी। एसपी के मुताबिक मामले के अनुसंधान, साक्ष्यों के बयान के साथ साथ गिरफ्तार ब्रजेश उर्फ बमबम सिंह के स्वीकारोक्ति बयान के आलोक में अपराध में संलिप्तता सामने आने पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह तथा पूर्व विधायक सुमित सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है।


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