जरूरी ख़बर : वाहनों के लिए पोल्युशन सर्टिफिकेट के नए नियम जारी, जानें वाहन चालकों को क्या मिलेंगी सुविधाएं

सेंट्रल डेस्क : आजकल गाड़ी चलाने से ज्यादा मुश्किल हो गए हैं वाहनों के चलाने से सम्बंधित नियम और कानून जो आये दिन बदलते रहते हैं l अब गाड़ी की पॉल्यूशन सर्टिफिकेट से जुड़ा एक नया नियम जारी हुआ है l भारत की मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोस्ट एंड हाइवेज ( MORTH ) द्वारा देशभर में चलित सभी वाहनों के लिए एक ही पीयूसी ( पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाणपत्र ) के उपयोग को मंजूरी दे दी गयी है। इस संबंध में अधिसूचना मंत्रालय के द्वारा जारी की गयी है।

प्रतीकात्मक फोटो

अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि अब एक ही वाहन के लिए देश के अलग – अलग राज्यों या स्थानों पर अलग – अलग पीयूसी सेर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी l यानि किसी भी राज्य के गाड़ी चालक को अब तबतक दूसरे राज्य में पीयूसी सर्टिफिकेट बनवाने की जरुरत नहीं पड़ेगी , जबतक कि गाड़ी चालक की वर्तमान पीयूसी सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त नहीं हो जाती है l

इस सम्बन्ध में देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ये जानकारी भी दी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के प्रमाणपत्र को भी अब राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन के साथ पीयूसी डेटाबेस से जोड़ा जायेगा l इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1989 में कुछ बदलाव किये गए हैं l

इसके तहत अब पीयूसी के फॉर्म पर एक प्रकार का क्यूआर कोड मुद्रित रहेगा और इसमें वाहन तथा उसके मालिक और उसके उत्सर्जन की स्थिति का विवरण होगा l नये पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम व पता, इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी होगा। इससे किसी को भी डेटाबेस से किसी विशेष वाहन के बारे में विवरण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने जारी किये गए आधिकारिक बयान में कहा- “सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी प्रमाणपत्र के एक सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को एक अधिसूचना जारी की है।” जिसमे कहा गया है की मालिक का मोबाइल नंबर अब अनिवार्य रहेगा , जिसपर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जा सकेगा l

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