BIHAR : पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तय किये उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क, चुनाव के नियमों को लेकर जारी हुए गाइडलाइंस

बांका लाइव / स्टेट डेस्क : बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तैयारी राज्य में जोरों पर चल रही है l इसबार पंचायती चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग भी खासी मशक्कत कर रही है ताकि सूबे भर में पंचायत चुनाव पूरे नियमों का पालन करते हुए और शांति पूर्ण तरीके से हो। इन्हीं प्रयासों के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले पंचायती चुनाव के विभिन्न पदों के लिए नामांकन की शुल्क राशि तय कर दी है। बिहार के तीन-स्तरीय पंचायत चुनाव में कुल छह पदों के लिए मतदान होंगे।

इन अलग-अलग पदों के लिए प्रत्याशियों द्वारा उनके अपने पद के लिए नामांकन हेतु नामांकन राशि तय कर दी गयी है और इसी के साथ-साथ चुनाव के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी नियामवली भी जारी कर दी गयी है। जारी नामांकन शुल्क के अनुसार नामांकन की राशि 250 रूपए से 2000 रूपए तक रखी गयी है जिसमें पंचायत के मुखिया, सरपंच तथा पंचायत समिति के सदस्य के पद के लिए नामांकन राशि 1000 रूपए निर्धारित की गयी है। जबकि पंच और वार्ड के सदस्य के पद के लिए नामांकन राशि 250 रूपए निर्धारित की गयी है। जिला परिषद् सदस्य के पद हेतु उम्मीदवार को 2000 रूपए नामांकन शुल्क राशि के तौर पर अदा करने होंगे।

राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान प्रचार-प्रसार सम्बन्धी तथा अन्य लागू रहने वाले नियमों को भी जारी का दिया है। जिसमें से आरक्षित सीटों के लिए नामांकन करने हेतु नामांकन करने वाले उम्मीदवार को सबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किये गए जाति प्रमाण पत्र को नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। चुनाव के समय उम्मीदवारों को चुनाव के लिए अपना कार्यालय खोलने की अनुमति चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की गयी है, मगर कार्यालय के खोलने तथा पता सम्बंधित जानकारी अधिकारी को होनी चाहिए। पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं।

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