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दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति व ससुर को उम्रकैद

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बांका LIVE डेस्क : दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी पति तथा ससुर को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है. यह सजा बांका के अपर सत्र न्यायाधीश के के महथा की अदालत में सुनाई गयी. आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है.

अभियोजन के मुताबिक बांका जिला अंतर्गत शंभूगंज थाना क्षेत्र के असौता गांव निवासी अनिरुद्ध कुमार साह की पत्नी नयन देवी की हत्या दहेज के लिए 18 जुलाई 2015 को ससुराल वालों द्वारा कर दी गई थी. इस मामले में मृतका नयन देवी की मां मालती देवी ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला शंभूगंज थाना में दर्ज कराया था. अभियोजन के अनुसार नयन देवी की शादी वर्ष 2013 में चतुर्भुज साह के पुत्र अनिरुद्ध साह के साथ हुई थी.

शादी के बाद से ही ससुराल वाले उससे मायके से दहेज के रूप में 50 हजार रुपये मांग कर लाने के लिए दबाव दे रहे थे. इसके लिए ससुराल में नयन देवी को प्रताड़ित भी किया जा रहा था. अंततः उसकी हत्या कर दी गई. इस मामले के विचारण एवं गवाहों के परीक्षण के बाद मृतका नयन देवी के पति अनिरुद्ध साह एवं ससुर चतुर्भुज साह को दोषी पाते हुए अदालत ने उन्हें उम्र कैद एवं 10-10 हजार रूप के अर्थदंड की सजा सुनाई.


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