स्टेट डेस्क : उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार मुंगेर मूर्ति विसर्जन में हुई फायरिंग में मारे गए अनुराग पोद्दार के पिता को 10 लाख का मुवावजा देगी l अनुराग पोद्दार के पिता ने अपने बेटे की मौत के बाद पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी l हाई कोर्ट ने सात अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को यह आदेश दिया था कि सरकार मृत अनुराग पोद्दार के पिता को 10 लाख की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में देl इस क्षतिपूर्ति राशि को एक माह के अंदर ही दिये जाने का आदेश भी दिया था l
लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को ना मानते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया l जहाँ चार जून को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को मान्य रखा l अनुराग पोद्दार के पिता को मुवावजे की राशि देने हेतु गृह विभाग द्वारा राशि भुगदान की स्वीकृति दे दी गयी है l
ज्ञात हो कि पिछले साल मुंगेर में दुर्गापूजा में मूर्ति विसर्जन के समय पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गयी थी l जिसमें अनुराग पोद्दार नाम के युवक की गोली लगने के कारण घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी l पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला अप्रैल में ही सुना दिया था l
मगर राज्य सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गयी थी l जहाँ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चार जून को पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सही मानते हुए राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया l जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार मुवावजे के राशि को स्वीकृति दे दी गयी l
इस प्रकार के मामलों में मृतक के परिजन को 5 लाख तक की मुआवजा राशि देने का प्रावधान है l लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 10 लाख रूपए मुवावजे की राशि रूप में देने को कहा जिसके बाद 18 जून को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति और वित्त विभाग द्वारा मुवावजे की राशि बढाकर 10 लाख कर दी गयी l इस राशि के भुगदान को मुंगेर के जिलाधिकारी की देख रेख में पूरा किया जायेगाl