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सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को सरकार देगी 5 हजार का इनाम!

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परिवहन विभाग ने लिया है इस आशय का निर्णय, विभाग की ओर से मंजूरी के लिए कैबिनेट को जल्द ही भेजा जा सकता है प्रस्ताव

ब्यूरो रिपोर्ट : सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ साथ तेज रफ्तार ने दुर्घटनाओं का भी सिलसिला बढ़ाया है। सड़क दुर्घटनाओं की वजह से प्रतिवर्ष सैकड़ों जिंदगियां चली जाती हैं। ज्यादातर घायलों की जान तो सिर्फ इसलिए चली जाती है कि उन्हें सही समय पर मदद और इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए सरकार ऐसे मददगारों को 5 हजार रुपए के नगदी पारितोषिक से सम्मानित करने की योजना बना रही है जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाएंगे।

सूत्रों के अनुसार परिवहन विभाग ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड सेमेरिटन यानी अच्छे और नेक लोगों को नगदी इनाम राशि देने का निर्णय लिया है। विभाग इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट को मंजूरी के लिए भेजेगा।

अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी कभी कोई सड़क दुर्घटना होती है तो उस हादसे को देखने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन तड़पते घायलों को अस्पताल तक ले कर जाने की जहमत कोई नहीं उठाना चाहता। बस मूकदर्शक बने देखते रहते हैं। और तो यह कि ज्यादातर लोग घायलों की मदद करने की बजाय उनकी तस्वीरें खींचते और वीडियो बनाते रहते हैं।

हालांकि ऐसा करने वालों की व्यवहारिकता असंवेदनशील तो है ही, मगर कहीं न कहीं पुलिस और अस्पताल भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि जब भी कोई नेक दिल इंसान किसी सड़क दुर्घटना में घायल को लेकर अस्पताल तक जाता है तो उसे शाबाशी देने की बजाय अस्पताल और पुलिस उस मदद करने वाले व्यक्ति से ही गुनाहगारों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लिहाजा डर से कोई भी ऐसे घायलों को अस्पताल पहुंचाना नहीं चाहता।

विभाग के इस नगदी इनाम देने के निर्णय के बाद अच्छे और नेक लोगों के घायलों की मदद के लिए आगे आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक विभाग यह भी सुनिश्चित करने पर मंथन कर रहा है कि ऐसे मददगारों को पुलिस उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन गवाह नहीं बना सकती। घायलों की सहायता करने वाले से पुलिस पदाधिकारी उसका नाम, पहचान और पता देने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकती।

यदि मददगार स्वेच्छा से ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे में भी पुलिस उससे सिर्फ एक ही बार पूछताछ कर सकेगी। ज्ञात हो कि बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा गुड सेमेरिटन के संबंध में नियम और कानूनों को बोर्ड पर मुद्रित कराकर राज्य के सभी जिलों में महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया गया है।


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