BANKA : धारा 144 CrPC लागू किए जाने की नहीं हो पा रही पुष्टि
ब्यूरो रिपोर्ट : कोरोना के नाम पर बिहार के कई जिलों में धड़ाधड़ धारा 144 CrPC के तहत निषेधाज्ञा लागू किए जाने की होड़ मच गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि इस प्रशासनिक निर्णय पर गंभीर नाराजगी जताते हुए इसे तुरंत हटाए जाने का आदेश दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है। न कि खौफ पैदा करने की। उन्होंने इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार को निर्देश दिया कि कोरोना के नाम पर राज्य के जिन जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है उन्हें अविलंब हटाया जाए।
सनद रहे कि कोरोना के नाम पर राज्य के जिन जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई उनमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, शिवहर, वैशाली, नवादा और किशनगंज शामिल हैं। वैसे तीन दिन पूर्व कुछ समाचार माध्यमों में बांका जिले में भी कोरोना को लेकर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा जारी किए जाने की खबर प्रकाशित हुई। हालांकि इस खबर की पुष्टि को लेकर आज भी चर्चा जारी है।
इस संबंध में आज बांका लाइव ने अनुमंडल दंडाधिकारी बांका से बात की। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बांका जिले में निषेधाज्ञा लागू किए जाने के सवाल पर न तो पुष्टि की और न ही इंकार। अलबत्ता उन्होंने इस संबंध में अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी से बात कर लेने का सुझाव दिया। उधर अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने इस बाबत किसी भी पुष्ट जानकारी को लेकर तत्काल अनभिज्ञता प्रकट की।
अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने कहा कि इस बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही वह कुछ बता सकते हैं। कार्यालय में इस बाबत पूछताछ कर वह पूरी जानकारी देंगे। उनसे जब दोबारा संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि वह किसी जरूरी मीटिंग में हैं। बहरहाल, बांका में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कोरोना को लेकर निषेधाज्ञा जारी किए जाने की बात की पुष्टि अधर में है।