स्टेट डेस्क (बांका लाइव मीडिया) : बिहार में कोरोना संक्रमण की लगातार कम होती दर को देखते हुए नीतीश सरकार ने सोमवार की शाम ज्यादा छूट के साथ अनलॉक 3 की घोषणा की है। राज्य में अनलॉक 3 23 जून से 6 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। इस 2 सप्ताह की अवधि के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अनलॉक 3 के लिए जारी नई गाइडलाइन में कई क्षेत्रों में ज्यादा छूट दी गई है तो कई क्षेत्रों में प्रतिबंध अभी पूर्व की तरह जारी रहेंगे। नई गाइडलाइन 23 जून से प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार की शाम ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि इस बार अनलॉक 3 का पीरियड 2 सप्ताह का होगा। यह 23 जून से 6 जुलाई तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय नियमित उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सभी तरह की दुकानें एक दिन छोड़कर अब शाम 7:00 बजे तक खुली रह सकेंगी। पहले इसके लिए शाम 6:00 बजे तक का समय निर्धारित था। जरूरी चीजों के दुकान रोजाना शाम 7:00 बजे तक खुले रह सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नाइट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। लेकिन इसका समय अब रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ही रहेगा। सरकार ने अनलॉक-3 के लिए एक और बड़ा ऐलान किया है। अनलॉक 3 के दौरान राज्य में पार्क और उद्यान सुबह 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। इधर अनलॉक 3 के दौरान भी मठ- मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को अभी बंद रखने का ही निर्णय लिया गया है।
स्कूल- कॉलेज एवं अन्य शिक्षण संस्थान भी अभी बंद रहेंगे। विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक किसी भी स्तर की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। सिनेमा एवं शॉपिंग मॉल भी अभी बंद रहेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी। लेकिन डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध कार्यक्रमों में भी 25 व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। रेस्टोरेंटे एवं खाने पीने की दुकानों का संचालन होम डिलीवरी एवं टेकअवे के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक ही अनुमान्य होगा।