बांका लाइव ब्यूरो : नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (6) के द्वारा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह मामला कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरिया गांव का है। घटना 2012 के 18 नवंबर की है, जब पीड़ित नाबालिग युवती की मां उसके नानी के घर गई हुई थी। युवती घर में अकेली थी और रात में अपने कमरे में सोई थी। लघुशंका के लिए जब वह घर से बाहर निकली तो इसी गांव के आरोपी रमेश राणा ने उसे जान से मार देने की धमकी देते हुए उसके साथ दुराचार किया।
अभियोजन के मुताबिक पीड़ित युवती के पिता की रिपोर्ट पर इस मामले में आरोपी रमेश राणा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए ए डी जे (6) की अदालत ने पुलिस अनुसंधान और रिपोर्ट एवं 8 साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आरोपी रमेश राणा को दोषी पाया। दुराचार का दोषी पाए गए आरोपी को न्यायालय द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी मुकर्रर किया।