अपराधबांका

BANKA : महिला से छेड़खानी के वायरल वीडियो मामले में 4 गिरफ्तार

Get Latest Update on Whatsapp

Banka : महिला से छेड़खानी के वायरल वीडियो मामले में 36 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर आरोपपत्र दर्ज किए जाएंगे एवं स्पीडी ट्रायल के जरिए उन्हें यथाशीघ्र सजा दिलाने कि पुलिस की कोशिश रहेगी। संबंधित वीडियो शुक्रवार से ही यहां वायरल था जिसमें कुछ बदमाश लड़के अराजकता की हद को पार करते हुए एक बाइक सवार महिला के साथ उसके रिश्तेदार की मौजूदगी में बेहूदा हरकतें एवं छेड़खानी करते दिख रहे थे।

एसपी ने कहा कि इस वीडियो की जानकारी उन्हें प्राप्त होते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस वायरल वीडियो में घटनास्थल स्पष्ट नहीं हो पाने की वजह से इसके मौका ए वारदात के सत्यापन का निर्देश जिले के कई थानाध्यक्षों को दिया गया। सत्यापन में पुष्टि हुई कि घटनास्थल अमरपुर थाना क्षेत्र में है। अमरपुर थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का सत्यापन करने के बाद स्पष्ट किया कि महिला के साथ छेड़खानी की घटना अमरपुर थाना क्षेत्र के जेठौर- डुबौनी मार्ग पर हुई।

इस कांड के उद्भेदन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसकी मॉनिटरिंग उन्होंने स्वयं की। टास्क फोर्स में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में बांका, अमरपुर तथा बाराहाट के थानाध्यक्ष एवं पुलिस तकनीकी सेल के कर्मी को शामिल किया गया।

अरविंद कुमार गुप्ता, एसपी, बांका

विशेष टास्क फोर्स द्वारा वीडियो के तकनीकी विश्लेषण के साथ-साथ मामले के भौतिक अनुसंधान एवं खुफिया सूचना विश्लेषण के आधार पर इस चर्चित कांड को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान की गई। इनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चंदन यादव पिता धनेश्वर यादव, गौतम यादव पिता रामचंद्र यादव एवं नितेश कुमार मंडल पिता कारू मंडल- तीनों ग्राम पतवय, थाना अमरपुर एवं खपू सिंह पिता अशोक सिंह, साकिन साकिन मझगांय, थाना अमरपुर शामिल हैं।

एसपी ने बताया कि इस घटना को अंजाम देते वक्त वीडियो क्लिप बनाने में उपयोग किए गए मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया गया है। आगे के अनुसंधान के क्रम में पीड़ित महिला एवं उसके साथ मोटर साइकिल सवार व्यक्ति की भी पहचान की गई है। उनसे भी बयान संकलित किया गया है। इस मामले में अमरपुर थाना कांड संख्या 532/ दिनांक 19 अक्टूबर 2019 (धारा 341/ 342/ 354-बी भारतीय दंड विधान एवं 66 सी आईटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इन्हीं धाराओं के अंतर्गत आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button