बांका लाइव ब्यूरो : बिहार के बांका जिले में 8 वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी कैनूल अंसारी को अदालत ने 20 साल की कैद एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा बांका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 6 सह विशेष पाक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार यह घटना बांका जिले के रजौन थाना अंतर्गत कटियामा गांव से जुड़ी है। घटना 7 दिसंबर 2015 की है। इस मामले में पीड़िता मासूम बच्ची की मां ने आरोपी कैनूल अंसारी के विरुद्ध महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था कि उसी के गांव का 45 वर्षीय कैनूल अंसारी गाय का दूध निकालने के लिए हर रोज उसके घर आता था। घटना के दिन घर में उसने उसकी 8 वर्षीय बेटी के साथ बहला फुसलाकर अनैतिक कृत्य किया।
अभियोजन के मुताबिक दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता की मां ने कहा कि बच्ची के चिल्लाने पर जब वह मौके पर पहुंची तो आरोपी भाग खड़ा हुआ। इस मामले में अदालत ने पेश साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बच्ची से दुराचार का दोषी पाते हुए उसे 20 वर्षों के कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की यह राशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश न्यायालय ने दिया।