ब्यूरो रिपोर्ट : बिहार में जारी लॉक डाउन का तीसरा फेज कल 26 मई से शुरू हो रहा है। यह फेज 1 जून तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के इस फेज में भी पाबंदी और छूट को लेकर गाइडलाइंस लगभग लॉकडाउन के दूसरे फेज की ही भांति हैं। हालांकि कुछ नए उपबंध भी गाइडलाइंस में जोड़े गए हैं जो लॉक डाउन की भौतिक स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं।
लॉकडाउन फेज 3 के लिए जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सड़कों पर बिना वजह किसी वाहन से या पैदल निकलने पर भी कार्रवाई होगी। एक खास बदलाव यह किया गया है कि खाद, बीज एवं कृषि यंत्रों से जुड़े प्रतिष्ठान भी अब प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक के लिए खुल सकेंगे। लॉकडाउन फेज टू में इन दुकानों को खोलने से प्रतिबंधित कर दिया गया था जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहे थे। मालूम हो कि अब खरीफ का मौसम शुरू हो चुका है।
लॉकडाउन के इस फेज के लिए अन्य प्रावधान पूर्ववत हैं। शहरी क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दूध, फल एवं अन्य जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगी। इस फेज में जिलाधिकारियों को स्थानीय जरूरत एवं परिस्थितियों के मुताबिक और अधिक सख्ती बढ़ाने के लिए अधिकार दिए गए हैं।
अभिप्राय यह कि यदि किसी जिले, प्रखंड, गांव, मोहल्ले या किसी क्षेत्र विशेष में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हों तो संबंधित जिले के डीएम आवश्यक समीक्षा के बाद वहां और सख्त पाबंदियां लगा सकते हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि पहले से जारी प्रतिबंधों को किसी भी स्थिति में शिथिल नहीं किया जा सकता।