स्टेट डेस्क : बिहार में कल यानी 16 जून से शुरू हो रहे अनलॉक2 के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने अनलॉक टू के दौरान कई क्षेत्रों में छूट का दायरा बढ़ा दिया है तो ज्यादातर क्षेत्रों में प्रतिबंध अभी जारी रखने का आदेश दिया गया है। अनलॉक टू के दौरान भी राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट एवं अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल भी अभी बंद रखने का आदेश है। सिनेमा- पार्क, धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक समारोहों पर अभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।
बिहार में अनलॉक वन की अवधि मंगलवार को यानी 15 जून को पूरी हो रही है। 16 जून से अनलॉक टू के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। यह गाइडलाइन 22 जून तक के लिए प्रभावी रहेगी। सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में परिवहन व्यवस्था में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेल एवं हवाई सफर पूर्व की भांति किए जा सकेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मी निजी वाहनों से आना-जाना कर सकेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े वाहन भी चल सकेंगे। आवश्यक सरकारी सेवाओं से जुड़े वाहनों का भी परिचालन जिला प्रशासन से प्राप्त पास के साथ हो सकेगा। अंतर राज्य यात्रा करने वाले वाहनों का परिचालन हो सकेगा।
जबकि विवाह समारोह, अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध में भाग लेने वालों की संख्या पर पाबंदी अभी जारी रहेगी। पूर्व की भांति बारात, जुलूस एवं डीजे के बजाने पर रोक जारी रहेगी। ऐसे किसी आयोजन से पूर्व कम से कम 3 दिनों पूर्व निकटतम थाना को सूचना देनी होगी। विवाह समारोह एवं श्राद्ध के आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पूर्व की तरह सीमित रहेगी।
अलबत्ता, अनलॉक टू के दौरान कुछ क्षेत्रों में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। दुकानें अब सुबह से शाम 6:00 बजे तक खुल सकेंगी। सभी तरह की दुकानें एक दिन छोड़कर खोली जा सकती हैं। इस संबंध में संबंधित जिले के डीएम यह तय करेंगे कि किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी। सरकारी एवं निजी दफ्तर भी अब शाम 4:00 बजे की बजाए शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू की अवधि भी सीमित की गई है। नाइट कर्फ्यू अब शाम 7:00 बजे की बजाय रात 8:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक के लिए प्रभावी रहेगा।