अंकित गौतम / पटना : एक ओर जहाँ पूरे बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर राजनीति गरमा चुकी है वहीं दूसरी ओर राजनेताओं के बयानों का सिलसिला भी जारी हो चुका है। फिलहाल बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यूपी में लागू होने वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बिहार में पूर्व से ही विद्यमान है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार ने नगर निकायों के चुनावों के लिए सरकार ने जनसंख्या सम्बन्धी कानून पहले से ही लागू कर दिया है। जिस कानून के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके बच्चों की संख्या दो से ज्यादा होगी , वह बिहार के नगर निकाय चुनाव का उम्मीदवार बनने की योग्यता नहीं रखेगा।

पंचायती राज मंत्री ने कहा की नगर निकाय चुनाव में यह कानून लागू होने के बाद अब इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को पंचायती चुनाव में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। मंत्री ने साफ़ कहा की जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव में दो बच्चों से ज्यादा बच्चों वाले महिला या पुरुष चुनाव का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। उसी प्रकार पंचायती चुनाव में इस कानून के लागू हो जाने के बाद कोई भी दो बच्चों से ज्यादा बच्चों वाले महिला या पुरुष उम्मीदवार नहीं बन सकेगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी साल भर से ज्यादा का वक्त लग सकता है।
हालाँकि उन्होंने बताया की इस कानून के लागू होने के बाद भी आने वाले पंचायती चुनाव पर इस कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर यह कानून बन भी जाता है तो इस कानून को 2026 के पंचायती चुनाव में लागू किया जा सकता है। वैसे बताते चलें की नितीश कुमार यूपी की तरह बिहार में भी जनसंख्या कानून को लागू करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा की यह कानून सिर्फ चुनाव पर ही नहीं बल्कि हर विभाग में लागू होना चाहिए।
पंचायती राज मंत्री ने नितीश कुमार से अलग विचार रखते हुए कहा है कि आज इस कानून की पूरे देश को आवश्यकता है। यह कानून देश के आनेवाली पीढ़ियों के लिए भी हित की बात होगी। अब समय आ गया है की यह कानून लागू कर दिए जाएं की जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं होगी।