बांका लाइव ब्यूरो : धोरैया के राजद विधायक भूदेव चौधरी की अदालती मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। चुनाव नामांकन के शपथ पत्र में तथ्य छिपाने संबंधी उनसे जुड़े एक मामले की सुनवाई अब 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी। ज्ञात हो कि इस मामले में धोरैया से ही जदयू उम्मीदवार पूर्व विधायक मनीष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक भूदेव चौधरी से अब 2 दिनों में उनका जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई इससे पहले सोमवार को हुई, जहां राजद विधायक भूदेव चौधरी के वकील ने अदालत को जवाब देने के लिए बेंच से 4 सप्ताह का समय मांगा। इस पर जस्टिस फली आर नरीमन ने कहा कि क्या अब तक का समय पर्याप्त नहीं था! न्यायमूर्ति ने राजद विधायक भूदेव चौधरी के अधिवक्ता की दरख्वास्त खारिज करते हुए उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ 2 दिनों का समय स्वीकृत किया।
जस्टिस ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है। ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में बांका के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी से भी उनका जवाब मांगा था, जो पहले ही भेजा जा चुका है।
विगत विधानसभा चुनाव में धोरैया विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार रहे पूर्व विधायक मनीष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में दाखिल अपने नामांकन के शपथ पत्र में भूदेव चौधरी ने उनसे जुड़े भागलपुर के जमीन संबंधी मामले में दर्ज आपराधिक वाद की चर्चा नहीं की और इस तरह शपथ पत्र में तथ्य को छिपाया गया। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व विधायक मनीष कुमार की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार एवं अविनाश कुमार बहस में शामिल हुए।