बांका

BANKA BIHAR : अनलॉक 5 में दुकानें तो खुलेंगी लेकिन इन शर्तों के साथ, रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी

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बांका लाइव ब्यूरो : बिहार में कोरोना संक्रमण की कम होती दर और घटते दायरे को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक 5 की घोषणा की है। इसके लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसके तहत अब सभी प्रकार की दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन गाइडलाइंस में इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। और कुछ शर्तों को स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लागू करने के अधिकार संबंधित जिले के डीएम को दिए गए हैं।

जैसा कि 7 अगस्त से अनलॉक 5 के अंतर्गत नई गाइडलाइंस प्रभावी हो गई है, तो अब इसके प्रावधानों को जानने की उत्सुकता आम लोगों से लेकर सभी संबंधित तबके को बेसब्री से बनी हुई है। खासकर व्यापारियों में इस बात को लेकर संशय की स्थिति है कि आखिर साप्ताहिक बंदी के मायने क्या हो सकते हैं! तो बांका जिले में इस संशय का निराकरण जिला प्रशासन की ओर से इस बारे में जारी आदेश में कर दिया है।

बांका के जिलाधकारी सुहर्ष भगत द्वारा अनलॉक 5 के लिए जारी राज्य स्तरीय गाइडलाइन के आलोक में बांका जिले में दुकानें, बाजार एवं अन्य तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने से संबंधित शर्तों को रेखांकित करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अंतर्गत बांका जिले में दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए रविवार को साप्ताहिक बंदी घोषित की गई है। मतलब इस दिन दुकान एवं प्रतिष्ठान नहीं खोले जा सकेंगे।

इनके अलावा दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसके अतिरिक्त दुकानों एवं प्रतिष्ठान परिसरों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों यानी 2 गज की दूरी का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसके लिए सफेद वृत्त दुकानों और प्रतिष्ठानों के समक्ष बनाए जाने होंगे।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सभी ऐसी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों, जो खोली जाएंगी, में केवल कोविड वैक्सीनेटेड व्यक्तियों को ही काम करने की अनुमति होगी। ऐसे सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ संबंधित स्थानीय थाने को देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि इन शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा संबंधित दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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