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BIHAR : बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में लॉकडाउन, जानिए क्या हैं गाइडलाइंस

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बांका लाइव मीडिया : बढ़ते कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए आखिरकार पूरे प्रदेश में लॉक डाउन की घोषणा कर दी गई है। आपदा प्रबंधन समूह की उच्च स्तरीय बैठक के बाद मंगलवार की दोपहर इस आशय की घोषणा की गई। घोषणा के कुछ देर बाद लॉकडाउन के दौरान प्रभावी होने वाले गाइडलाइंस की भी घोषणा की गई। लॉकडउन का आदेश 15 मई तक के लिए जारी किया गया है।

इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 15 मई 2021 तक संपूर्ण बिहार में मुकम्मल लॉकडउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार के सार्वजनिक यातायात तथा वाहनों के आवागमन जैसे सरकारी यात्री बस, टेंपो, कार आदि के परिचालन पर रोक रहेगी। लेकिन अपवाद स्वरूप जरूरी सेवाओं से जुड़े परिवहन की अनुमति रहेगी।

लॉकडाउन के दौरान सभी कार्यालय बंद रहेंगे। राज्य सरकार के कुछ कार्यालय तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय इसके अपवाद होंगे। न्यायिक मामलों में हाईकोर्ट के निर्णय लागू रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग कार्यरत रहेगा। बैंक- बीमा एवं एटीएम खुले रहेंगे। ई-कॉमर्स चालू रहेगा। फल दूध आदि की दुकानें सुबह 7:00 से 11:00 तक खुली रहेंगी। पेट्रोल, रसोई गैस आदि प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

इस दौरान सभी स्कूल- कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की परीक्षाएं इस दौरान नहीं होंगी। तमाम भोजनालय एवं रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। लेकिन होम डिलीवरी के लिए सबेरे 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक इनकी सेवाएं ली जा सकेंगी। धार्मिक स्थल भी सभी प्रकार के बंद रहेंगे। सभी राजनीतिक एवं धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिम, पार्क, उद्यान आदि बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।

शादी विवाह समारोहों में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का अक्षरसः पालन करना होगा। साथ ही ऐसे आयोजनों को लेकर संबंधित थाना को 3 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। लॉकडाउन के दौरान निर्धारित एवं चिन्हित स्थल पर सामुदायिक किचेन खोलने का भी निर्देश संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारियों को दिया गया है। कहा गया है कि सभी राशन कार्ड धारियों को मई माह के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से मिलने वाले राशन मुफ्त दिए जाएंगे। उनकी कीमत का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। संबंधित जिलों में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश संबंधित जिला प्रशासन को दिए गए हैं।


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